[सूची] उत्तरप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020

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उत्तरप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020 (सूची, ऑनलाइन आवेदन, लिस्ट) (UP Old Age Pension Scheme in Hindi) [Online Application Form, Check Status, List] 

 समय दिन-प्रतिदिन बदलता रहता है जहां मां-बाप बच्चों को हाथ पकड़ कर कदम कदम पर उनका साथ देते हैं वहीं मां-बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनका हाथ कब छोड़ दें इस बात का ना तो मां-बाप को पता चलता है और ना ही बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसे ही बोझ बनते हुए बूढ़े मां-बाप का सहारा बनने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्ध जनों के लिए योजना प्रारंभ की। उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूद प्रत्येक वृद्ध व्यक्तियों को इस योजना के तहत मासिक राशि प्रदान की जाएगी ताकि वे लोग दूसरों पर निर्भरता ना रखें। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पुरानी योजना को ही एक नए रूप से पेश करते हुए वृद्धों की निर्भरता को और दृढ़ बनाने का काम किया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020 से जुड़ी सभी जानकारी हमारी इस पोस्ट के जरिए आपको मिल जाएगी। इस पोस्ट को ध्यान से अवश्य पढ़ें।

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यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना की विशेषताएं

  • वरिष्ठ नागरिकों को सहायता:- वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में वैसे ही कई सारे दुख होते हैं उन्हें कम करने के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का प्रारंभ कुछ नए तरीके से किया है।
  • विधवा एवं विकलांग लोगों की सहायता:- पुरानी योजना में कई प्रकार के बदलाव करते हुए नए प्रकार से पेश की जाने वाली इस योजना के अंतर्गत विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए:- गरीबी और लाचारी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय इस योजना से वृद्धों को जोड़ना होगा। बुढ़ापे के उस दौर में जब उनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं रहता है ऐसे में यह योजना उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकेगी।
  • सहायता राशि:- पहले की योजना के तहत जो व्यक्ति 60 से 79 साल की आयु के बीच में आते थे उन्हें 400 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती थी। परंतु कुछ बदलाव के बाद अब उन्हें 500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे और यह योजना का लाभ जनवरी 2020 से आरंभ कर दिया गया है।
  • इनके अलावा 79 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों को प्रति महीने पहले ही 500 रुपये प्रदान किए जाते थे जिसमे फिलहाल भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड एवं आवश्यक दस्तावेज

  • यूपी का निवासी:- यह योजना यूपी सरकार द्वारा केवल यूपी में रहने वाले व्यक्तियों के लिए ही आरंभ की गई है। इसका लाभ केवल वही व्यक्ति उठा सकते हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ हो और वे उत्तर प्रदेश में ही निवास करते आए हो। साथ ही आवेदकों को अपने घर का एग्रीमेंट, राशन कार्ड, मतदाता कार्ड और इसी प्रकार के कोई निवास प्रमाण पत्र आवेदन भरते समय जमा कराने होंगे।
  • आयु सीमा:- आमतौर पर 60 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति वृद्धावस्था में माने जाते हैं। इस बात की पुष्टि के लिए आवेदकों से उनके जन्म प्रमाण पत्र अथवा स्कूल या कॉलेज से प्राप्त सर्टिफिकेट मांगे जा सकते हैं।
  • गरीबी रेखा से नीचे आने वालों के लिए:- इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब वृद्ध जनों को वित्तीय सहायता पहुंचाना है इसलिए राज्य में मौजूद उन्हीं आवेदकों को इस योजना के अंदर शामिल किया जाएगा जिनका नाम पहले से बीपीएल सूची में दर्ज होगा। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म में जाति प्रमाण पत्र की कॉपी की मांग भी अवश्य की जाएगी।
  • दो पहिया वाहन चालकों के लिए:- यह योजना उन लोगों के लिए भी लागू की जाती है जिन लोगों के पास अपना स्वयं का स्थाई निवास नहीं है और साथ ही वह किसी दो पहिया वाहन के मालिक हो। ऐसे व्यक्ति इस योजना के अंदर अपना आवेदन भर सकते हैं साथ ही उन्हें इस योजना के लिए आवास एवं वाहन के संबंधित दस्तावेजों की कॉपी जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • आय सीमा:- वैसे तो इस योजना में किसी भी आय सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है और ना ही उसकी जानकारी दी गई है परंतु इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग में आने वाले व्यक्तियों को ही दिया जाना निर्धारित किया गया है। प्रत्येक आवेदक से आय की पुष्टि के लिए उनका आय प्रमाण पत्र उनसे मांगा जाएगा जिससे यह ज्ञात होगा कि वे सालाना कितनी आय अर्जित करते हैं।
  • बैंक में खाता:- इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों के खाते में डाली जाएगी जिसके लिए प्रत्येक आवेदक का बैंक खाता होना अनिवार्य है। आवेदन भरते समय अपने बैंक खाते की पूरी जानकारी दी आवेदक पत्र के साथ जमा करानी होती है।

यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन की प्रक्रिया

  • योग्य आवेदकों के लिए सरकार द्वारा आधिकारिक वेबसाइट का निर्माण किया गया है जिस पर क्लिक करके वे वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अपना आवेदन भर सकते हैं।
  • ऑनलाइन आवेदन का विकल्प आपको वेबसाइट पर जाने के बाद नजर आएगा जिस पर क्लिक करे।
  • ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ चार नए विकल्प दिखाई देंगे जिसमें से आपको व्यू एप्लीकेशन फॉर्म विकल्प पर जाना होगा।
  • लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने योजना का फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपकी निजी और फॉर्म से संबंधित सभी जानकारियां पूछी जाएंगी। जानकारी भरते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि आपके द्वारा भरी जाने वाली सभी जानकारी सही और सटीक हो।
  • इस फॉर्म में आवेदक की एक फोटो भी लगाई जानी है जिसके लिए आप अपने दस्तावेजों और अपनी फोटो को स्कैन करके फॉर्म के साथ लगा सकते हैं।
  • प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपको स्क्रीन पर एक बटन दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा ‘सेव’। सेव बटन पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा और आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही एक्नॉलेजमेंट पर्ची प्रदर्शित होने लगेगी जिससे यह प्रतीत होगा कि आपका आवेदन फॉर्म पूरी तरह से भरा गया है और सेव भी हो गया है।
  • प्राप्त हुए उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको अपने पास संभाल कर रखना होगा ताकि किसी भी परिस्थिति में जांच के दौरान आप उसे उपयोग में ला सकें।
  • आप चाहे तो सेव किए हुए उस फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और उस प्रिंटआउट को जाकर पास के जिले जहां पर समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय हो वहां पर जमा करा सकते हैं। फॉर्म भरने की 1 महीने की अवधि के अंदर आपको यह फॉर्म जमा कराना होगा अन्यथा सरकार की तरफ से आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

इस प्रक्रिया के बाद आपका आवेदन तो पूरा हो जाएगा परंतु यदि आप वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंदर अपने नाम का स्टेटस जानना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्टेटस की जांच कैसे करें?

  • स्टेटस चेक करने के लिए भी आपको उसी आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इस वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपको सामने स्क्रीन पर तीन विकल्प नजर आएंगे जिसमें से एक ‘आवेदन की स्थिति जानने हेतु लॉगइन करें’ का विकल्प दिखाई देगा।
  • इस विकल्प को प्रदर्शित होते ही आपको इस पर क्लिक करना होगा ताकि आप अपने आवेदन पत्र का स्टेटस चेक कर सके।
  • उसके बाद आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा जो आपको आवेदन भरते समय प्राप्त हुआ होगा।
  • जब आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को दिए हुए विकल्प में डाल देंगे तब तुरंत ही आपके सामने आपके फॉर्म की स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी।

यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना 2020 की सूची कैसे देखें?

निम्नलिखित प्रक्रिया से आप अपने आवेदन की पूरी सूची ऑनलाइन देख सकते हैं:-

  • प्रक्रिया आरंभ से थोड़ी वही रहेगी जिसमें आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट पर ही क्लिक करना होगा।
  • वेबसाइट पर पहुंचते ही आपको विकल्प नजर आएगा जिस पर लिखा होगा ‘पेंशनर सूची’। जिसके बाद आपको आपके जनपद को चुनने के लिए कहा जाएगा जिसमें आप अपने जनपद पर क्लिक करके उस जनपद की पूरी सूची प्राप्त कर पाएंगे।
  • जनपद की सूची के बाद आपसे आप का निवास स्थान का क्षेत्र पूछा जाएगा उस विकल्प में आप अपने विकासखंड के जब अपने निवास स्थान के क्षेत्र का चयन कर लेंगे तब उसके बाद एक और विकल्प आएगा।
  • अगले विकल्प में आपके क्षेत्र के आसपास मौजूद ग्राम पंचायत का नाम पूछा जाएगा।
  • आपके ग्राम के नाम का विकल्प भरते ही आपके खंड में भरने वाले आवेदकों के नाम का लिंक आपके सामने स्क्रीन पर नजर आएगा।
  • उस पर क्लिक करते ही आपके क्षेत्र में जितने भी पेंशनर इस योजना के तहत आवेदक भर चुके होंगे उनका नाम और उसकी पूरी सूची आपको नजर आ जाएगी जिसमें आप अपना या आवेदक कर्ता का नाम पता लगा सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन के जरिए उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी निवासी किसी भी क्षेत्र से अपना वृद्धावस्था योजना आवेदन भर सकता है। इस आवेदन के जरिए वह सरकार से प्राप्त मासिक राशि से अपना भरण-पोषण व अपने स्तर को सामान्य बनाने का काम आसानी से करने में समर्थ हो पाएगा।

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