एमएसएमई बहाली ब्याज लाभ योजना हरियाणा 2020-21

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एमएसएमई बहाली ब्याज लाभ योजना हरियाणा 2020-21 (MSME Bahali Byaj Labh Yojana Haryana in Hindi) पंजीयन अंतिम तिथि Application Form, Eligibility, Documents

कॉविड – 19 के चलते देश में लॉकडाउन लगने की वजह से आर्थिक गतिविधियाँ सक्रिय नहीं हो पा रही हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा संकट आ रहा है. ऐसे में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयां यानि राज्य के जो छोटे कारोबारी हैं उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए ‘एमएसएमई बहाली ब्याज लाभ योजना’ शुरू करने की घोषणा की है. इस योजना के माध्यम से एमएसएमई उत्पादन इकाइयों के मालिकों को लिए गए लोन पर ब्याज मुक्ति दी जायेगी जिसके एवज में उन्हे कर्मचारियों को वेतन देना होगा जो कि अधिकतम 20 हजार होगा . यदि आपके मन में इस योजना से संबंधित कई सवाल मन में उठ रहे हैं तो नीचे इस लेख को अंत कर पढियें आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जायेंगे.

MSME Bahali Byaj Labh Yojana Haryana in Hindi)

एमएसएमई बहाली ब्याज लाभ योजना के लांच की जानकारी (MSME Bahali Byaj Labh Yojana Haryana Launched Details)

योजना का नाम एमएसएमई बहाली ब्याज लाभ योजना
राज्य हरियाणा
लांच की तारीख 30 अप्रैल, 2020
लांच की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा
लाभार्थी एमएसएमई उत्पादन इकाइयों के मालिक
योजना की देखरेख हरियाणा सरकार द्वारा
संबंधित विभाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) विभाग

एमएसएमई बहाली ब्याज लाभ योजना की विशेषताएं (MSME Bahali Byaj Labh Yojana Haryana Features)

  • एमएसएमई क्षेत्र का पुनरुद्धार :- इस योजना को लांच करने का हरियाणा सरकार मुख्य उद्देश्य एमएसएमई उत्पादन इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है.
  • ब्याज लाभ :- इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यवसायिक इकाइयों के मालिक, जोकि एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत आते हैं. उन्हें व्यवसाय लोन पर 100 % का ब्याज भत्ता प्राप्त होगा.
  • मजदूरी का भुगतान करने के लिए :- बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए मालिकों को लिए गए लोन पर ब्याज माफ किया जायेगा.
  • अन्य खर्चों को पूरा करना :- कमर्शियल प्रोडक्शन यूनिट के मालिक आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रेडिट प्राप्त कर सकेंगे.
  • मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योजना के ऐलान में यह बताया गया है कि एमएसएमई उत्पादन इकाई के मालिक अपने कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अधिकतम 20 हजार रूपये का सैलरी देनी होगी .
  • ब्याज लाभ मिलने का कार्यकाल :- बैंक या वित्तीय संस्थान जिनके द्वारा लोन दिया गया है, वहां से एमएसएमई इकाइयों के मालिकों को अधिकतम 6 महीने के लिए ब्याज लाभ प्रदान किया जायेगा.
  • योजना का कार्यकाल :- राज्य सरकार ने यह भी उल्लेख किया है कि यह योजना 3 महीने की अवधि के लिए सक्रिय रहेगी, जिसकी गणना इस योजना के अधिकारिक रूप से लागू होने वाली तारीख से की जाएगी.

एमएसएमई बहाली ब्याज लाभ योजना में पात्रता मापदंड (MSME Bahali Byaj Labh Yojana Haryana Eligibility Criteria)

  • उत्पादन यूनिट हरियाणा में स्थित होना चाहिए :- इस योजना के तहत कमर्शियल प्रोडक्शन यूनिट हरियाणा में ही स्थित होनी चाहिये, और यह उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो हरियाणा राज्य का कानूनी रूप से निवासी हो.
  • एमएसएमई के तहत पंजीकृत :- यदि उस उत्पादन संगठन का एमएसएमई के तहत पंजीकरण नहीं है, तो उस उत्पादन यूनिट का मालिक इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा.
  • यूनिट के संचालन के लिए पात्रता :- इस योजना में केवन उन इकाइयों को शामिल किया गया हैं, जिन्होंने कम से कम 90 % दिनों के लिए काम किया है. यानि इस योजना में 1 फरवरी से 15 मार्च 2020 तक योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे.
  • प्रोडक्शन यूनिट होनी चाहिए :- इस योजना का लाभ केवल प्रोडक्शन यूनिट की श्रेणी आने वाले संगठनों को ही प्रदान किया जायेगा.
  • विशेष लोन के लिए भी लागू होगी :- यह ब्याज लाभ योजना उन एमएसएमई इकाई के मालिकों के लिए उपलब्ध होगी, जिन्होंने या तो वर्किंग कैपिटल क्रेडिट या टर्म लोन के लिए आवेदन किया है.

एमएसएमई बहाली ब्याज लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (MSME Bahali Byaj Labh Yojana Haryana Required Documents)

  • उत्पादन यूनिट के पते का प्रमाण :- ऐसे दस्तावेज जो उत्पादन इकाइयों के पते को प्रामाणित कर सकते हैं, उन्हें इसमें फर्निश किया जाना चाहिए. इसका उपयोग इसके सत्यापन उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए.
  • मालिक का आईडी प्रूफ :- सभी आवेदकों को पंजीकरण फॉर्म के साथ अपने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की कॉपी जोड़नी होगी.
  • एमएसएमई पंजीकरण प्रमाण पत्र :- आवेदकों के पास उनका एमएसएमई पंजीकरण प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है जोकि एमएसएमई विभाग द्वारा जारी किया गया हो.
  • ट्रेड लाइसेंस :- यदि कमर्शियल उत्पादन यूनिट के पास उनका ट्रेड लाइसेंस नहीं है, तो उसके मालिक को इस ब्याज लाभ योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा.
  • लोन संबंधित दस्तावेज :- यदि यूनिट का मालिक क्रेडिट प्राप्त करना चाहता है, तो उसे क्रेडिट एप्लीकेशन और जारी किये जाने वाले दस्तावेजों की कॉपी आदि भी जमा करना होगा. 

एमएसएमई बहाली ब्याज लाभ योजना में पंजीकरण कैसे करें (How to Register in MSME Bahali Byaj Labh Yojana Haryana)

हरियाणा सरकार द्वारा हालही में योजना की घोषणा की गई है. इसकी प्राथमिक गाइडलाइन्स को अभी अधिकारिक प्रेस रिलीज़ के द्वारा प्रकाशित किया गया है. हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योजना को लागू करने की तिथि की जानकारी नहीं दी गई है. इसके साथ ही पंजीकरण से संबंधित भी कोई जानकारी साझा नहीं हुई है. एक बार जब राज्य सरकार पंजीकरण से संबंधित जानकारी की घोषणा कर दे, तो आपको हमारे इस पोर्टल पर सभी न्यूज़ मिल जाएगी.

अतः इस योजना के आने से भारत की अर्थव्यवस्था पर स्थायी रूप से प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बाजार जोकि डेढ़ महीने से बंद हैं उसे दोबारा पटरी में लौटने में समय लगेगा. ऐसे में इस तरह की योजना से एमएसएमई इकाइयों को सरकार द्वारा राहत मिलेगी.

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