[लिस्ट] छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना 2020-21

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छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना 2020-21 (Chhattisgarh Vridha Pension Yojana in Hindi) (ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन फॉर्म प्रक्रिया, सूचि, लिस्ट, चेक स्टेटस, अमाउंट, कैसे करें पंजीयन, कब आएगी पेंशन, रजिस्ट्रेशन, पोर्टल, पात्रता) (Online Application Form, How to apply, Beneficiary List, Check Status Name,Old age @ cgpension.nic.in

ऐसे व्यक्ति जो अपनी 60 साल की उम्र को पार कर जाते हैं, तो वे वृद्धावस्था में पहुँच जाते हैं. यह ऐसी अवस्था होती हैं जब उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर आश्रित होना पड़ता है. खासकर जो व्यक्ति गरीब होते हैं, किन्तु हमारे देश की सरकार द्वारा ऐसे वृद्धजनों की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए पेंशन योजना चलाई जाती हैं. जैसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी अपने राज्यों के बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए ‘छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना’ की शुरुआत की है. जिसे ‘इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना’ के नाम से भी जाना जाता है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को क्या एवं किस तरह से लाभ प्राप्त होता है. इसकी जानकारी आपको इस लेख में मिलेगी. तो चलिए अंत तक बने रहियें इस लेख के साथ और जानकारी प्राप्त करियें.

Chhattisgarh Vridha Pension Yojana

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना लांच की जानकारी (Chhattisgarh Vridha Pension Yojana Launched Details)

योजना का नाम छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना
अन्य नाम इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना
लांच की तारीख साल 2018
लांच की गई राज्य सरकार के द्वारा
संबंधित विभाग समाज कल्याण विभाग
लाभार्थी राज्य के गरीब वृद्धजन

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना की विशेषताएं (Chhattisgarh Vridha Pension Yojana Features)

  • योजना का उद्देश्य :- छत्तीसगढ़ सरकार की यह पेंशन योजना वृद्धावस्था में लोगों की आर्थिक मदद कर उनकी आय का आधार बनी है. जिससे वृद्धावस्था में भी उनकी आय होती रहे, और उन्हें किसी पर भी पूर्ण रूप से आश्रित न होना पड़े. और यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य भी है.
  • योजना से लाभ :- इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब वृद्धजनों को आर्थिक सहायता तो मिलती ही हैं, साथ ही उन्हें सरकार की ओर से सम्मान भी मिलता है.
  • योजना का प्रकार :- यह योजना केंद्र एवं राज्य दोनों ही सरकारों द्वारा संचालित की जाती हैं. अर्थात लाभार्थियों को मिलने वाली पेंशन की राशि में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का योगदान होता है. हालांकि यह राशि एवं आवेदन प्रक्रिया अलग – अलग राज्यों में भिन्न – भिन्न हो सकती है.
  • पेंशन की राशि :- राज्य में वृद्धजनों को मिलने वाली पेंशन की राशि 2 भाग में दी जाती हैं. यानि ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल से 79 वर्ष की हैं उन्हें 350 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती हैं, और यदि वह व्यक्ति 80 साल से अधिक उम्र पार कर जाता है तो उसे 650 रूपये प्रतिमाह पेंशन की राशि प्राप्त होती है.
  • केंद्र एवं राज्य सरकार का योगदान :- राज्य के वृद्धावस्था में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को मिलने वाली 350 रूपये की कुल राशि में केंद्र सरकार द्वारा 200 रूपये एवं राज्य सरकार द्वारा 150 रूपये का योगदान दिया जाता है. और 80 से ऊपर उम्र के लोगों को मिलने वाली 650 रूपये की कुल राशि में से केंद्र सरकार द्वारा 500 रूपये एवं राज्य सरकार के द्वारा 150 रूपये का योगदान दिया जाता है.
  • पेंशन राशि का वितरण :- इस योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली पेंशन राशि का वितरण डीबीटी के माध्यम से लगभग 3 महीने की एक क़िस्त के रूप में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाता है.

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना में पात्रता मापदंड (Chhattisgarh Vridha Pension Yojana Eligibility Criteria)

  • छत्तीसगढ़ निवासी वृद्धजन :- ऐसे वृद्धजन जोकि पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ के निवासी हैं वे पेंशन का लाभ ले सकते हैं.
  • उम्र पात्रता :- इस योजना में 60 साल से अधिक उम्र वाले लोग जो वृद्धवस्था में पहुँच जाते हैं उन्हें लाभ पहुँचाया जा रहा है.
  • गरीब परिवार का व्यक्ति :- इस योजना में ऐसे व्यक्ति जोकि गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, और जिनकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय बहुत कम यानि 2 लाख रूपये से कम है. वे इस योजना में शामिल होने के लिए योग्य हैं.
  • अन्य पेंशन भोगी :- ऐसे व्यक्ति जोकि पहले से किसी केंद्र या राज्य सरकार की किसी पेंशन योजना के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें इस योजना में पेंशन की राशि नहीं मिल सकती हैं.
  • सरकारी कर्मचारी :- इस योजना में ऐसे व्यक्ति जोकि किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत थे या है, उन्हें इस पेंशन योजना का लाभ लेने का अधिकार नहीं दिया गया है.

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना में आवश्यक दस्तावेज (Chhattisgarh Vridha Pension Yojana Required Documents)

  • निवास प्रमाण पत्र :- इस योजना में लाभार्थी को छत्तीसगढ़ का निवासी होने का प्रमाण पत्र देकर यह सुनिश्चित करना होगा, कि वह छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला है.
  • आधार कार्ड :- केंद्र एवं राज्य सरकार की किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करना हो, उसके आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड होना बेहद आवश्यक है.
  • आय प्रमाण पत्र :- इस योजना में ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार की आय बहुत कम हैं, उन्हें यह साबित करने के लिए प्रमाणित किया हुआ आय प्रमाण पत्र दिखाना होता है.
  • आयु प्रमाण पत्र :- इस योजना का मुख्य आधार ही वृद्धा पेंशन योजना है इसलिए इस योजना में आयु प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक दस्तावेजों में से एक है.
  • बीपीएल प्रमाण पत्र :- ऐसे व्यक्ति जोकि बीपीएल यानि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उन्हें अपना बीपीएल कार्ड या प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती हैं.
  • बैंक खाता की पासबुक :- पेंशन की राशि बैंक खाते में जमा की जाती है, इसलिए लाभार्थी अपने बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी इसके साथ अवश्य लगावें.
  • पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ :- इस योजना के आवेदन फॉर्म में आवेदक की पासपोर्ट के आकार की फोटो लगाने के लिए आवेदकों को यह भी अपने पास रखना आवश्यक है.

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें (How to Apply for Chhattisgarh Vridha Pension Yojana)

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदकों को सबसे पहले छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
  • इसके बाद वे इस योजना में मुख्य पृष्ठ पर पहुँच जायेंगे, जहां उन्हें मेनू बार में दिए गये ‘सेवाएं’ विकल्प पर अपने कर्सर को लेकर जाना है और उसमें से योजना का चयन करना है.
  • यहाँ पर इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी उनकी स्क्रीन पर शो हो जाती हैं उसे उन्हें ध्यान से पढ़न होता है.
  • उसके बाद नीचे एक लिंक शो होती है जिस पर क्लिक करने के बाद उनकी स्क्रीन पर इस योजना का आवेदन फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में खुल जाता है.
  • उन्हें इसे डाउनलोड कर इसका प्रिंट निकालन होता है और इसे ध्यानपूर्वक भरकर एवं सभी आवश्यक दस्तावेजों को इसके साथ अटैच कर अपने संबंधित ग्राम पंचायत या नगर निगम या नगर पालिका आदि के कार्यालय में जाकर जमा करन होता है.
  • इस फॉर्म में उन्हें अपना वही मोबाइल नंबर देना होता है जोकि उनके बैंक खाते एवं आधार कार्ड से लिंक किया हुआ होता है. फिर फॉर्म का सत्यापन कर पेंशन से संबंधित जानकारी लाभार्थी के उसी मोबाइल फोन में एसएमएम के माध्यम से पहुंचा दी जाती है.

इस तरह से इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी जैसे की पेंशन लेने वाले लाभार्थियों की सूची चेक करना हो या इससे संबंधित अन्य कोई भी सवालों के जवाब के लिए लाभार्थी छत्तीसगढ़ सरकार की समान कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट में जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं.

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