मध्य प्रदेश विकलांग (दिव्यांग)पेंशन योजना 2020 -पंजीयन फॉर्म, पात्रता नियम

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मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की जानकारी 2020 पात्रता, लिस्ट, आवेदन , पंजीयन फॉर्म, सूचि (Viklang Pension Scheme Madhyapradesh in Hindi)

दुर्घटना का शिकार हुए लोगों की अक्सर मृत्यु हो जाती हैं या वे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से विकलांग हो जाते हैं. ऐसे में जो लोग गरीब हैं उन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है. खास कर तब जब उन पर उनका परिवार निर्भर करता है. वे अपने परिवार के एकमात्र आय के साधन होते हैं. ऐसे में देश की सरकार उन्हें पेंशन स्वरुप आर्थिक मदद करती है. मध्यप्रदेश सरकार ने अपने राज्य के विकलांग लोगों की मदद करने के लिए आर्थिक सहायता देने की एक योजना शुरू की हैं. इस योजना का नाम है ‘विकलांग पेंशन योजना’. आइये जानते हैं इस योजना से संबंधित सभी जानकारी और इसमें आवेदन करने के तरीके के बारे में.

योजना का नाम विकलांग पेंशन योजना
राज्य मध्यप्रदेश
लांच की गई मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा
लाभार्थी राज्य के विकलांग लोग
संबंधित विभाग मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा विभाग
योजना का प्रकार पेंशन योजना

विकलांग पेंशन योजना की विशेषताएं एवं दिए जाने वाले लाभ (Viklang Pension Scheme Features and Benefits)

  • योजना का उद्देश्य :- इस योजना को शुरू करने के पीछे मध्यप्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य है राज्य में ऐसे विकलांग व्यक्ति की मदद करना जोकि आर्थिक रूप से कमजोर हैं. उन्हें पेंशन देकर सरकार उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना चाहती है.
  • योजना से लाभ :- इस योजना से लाभार्थी को मुख्य रूप से यह लाभ होगा कि वे अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे. उन्हें रोज की जरूरतों के लिए किसी और का सहारा नहीं लेना होगा.
  • पेंशन राशि :- मध्यप्रदेश सरकार अपने राज्य के विकलांग व्यक्तियों को 500 रूपये की राशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान कर रही है.
  • राशि का वितरण :- लाभार्थियों को मिलने वाली पेंशन की राशि राज्य सरकार की ओर से निर्धारित समय के अंदर उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी.

विकलांग पेंशन योजना में पात्रता मापदंड (Viklang Pension Scheme Eligibility Criteria)

  • मध्यप्रदेश का निवासी :- मध्यप्रदेश के निवासी ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, इसके अलावा अन्य कोई भी पात्र नहीं होगा.
  • विकलांग व्यक्ति :- इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो बता दें कि इसके लिए ऐसे लोगों को सहायता दी जाएगी, जोकि शारीरिक रूप से कम से कम 40 % या उससे भी अधिक विकलांग हैं.
  • परिवार की वार्षिक आय :- इस योजना के लाभार्थी के परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आय ज्यादा से ज्यादा 48 हजार रूपये होनी चाहिए.
  • सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति :- इस योजना का लाभ सरकारी नौकरी में कार्य करने वाले या जो कर चुके हैं उन व्यक्तियों को नहीं दिया जायेगा.
  • वाहन पात्रता :- इस योजना का लाभ ऐसे व्यक्तियों को भी नहीं दिया जायेगा जिनके पास 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है.
  • बैंक खाता धारक :- लाभार्थी का खुद के नाम से एक बैंक खाता होना भी अनिवार्य हैं और वह आधार कार्ड से लिंक किया हुआ भी होना चाहिए. नहीं तो उनके खाते में राशि जमा नहीं हो सकेगी. 

विकलांग पेंशन योजना में आवश्यक दस्तावेज (Viklang Pension Scheme Required Documents)

  • आधार कार्ड
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की पासबुक
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ 

नोट :- विकलांगता प्रमाण पत्र सबसे जरुरी दस्तावेज है. लाभार्थी को अपने विकलांग होने का प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य हैं यह प्रमाण पत्र मुख्य रूप से चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा सत्यापित किया हुआ होना चाहिए.

विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया (Viklang Pension Scheme Application Process)

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विकलांग लाभार्थी के लिए इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया हैं ताकि उन्हें कहीं जाने की परेशानी का सामना न करना पड़े. ऑनलाइन प्रक्रिया इस प्रकार हैं –

  • सबसे पहले लाभार्थी मध्यप्रदेश के सामाजिक सुरक्षा विभाग की अधिकारिक वेबसाइट https://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जायें.
  • यहाँ पहुँचने के बाद उनकी स्क्रीन पर 3 विकल्प होंगे उनमें से उन्हें पहले वाले विकल्प ‘सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनायें’ पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद बाई ओर कुछ विकल्प दिखाई देंगे उनमें से उन्हें ‘पेंशन योजनायें हेतु आवेदन करें’ की लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • फिर उनकी स्क्रीन अन्य पेज खुलेगा जहाँ उन्हें अपने जिला एवं स्थानीय निकाय का नाम सेलेक्ट करना होगा और साथ ही अपनी समग्र आईडी भी इंटर करनी होगी. फिर वे ‘पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें’ बटन पर क्लिक कर दें.
  • इससे उनकी स्क्रीन पर इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायेगा, उसे भर कर वे ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक कर दें. इसमें वे अपने सभी दस्तावेजों को संलग्न कर दें. इस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जायेगा.

मध्यप्रदेश सरकार राज्य के विकलांग लोगों को सम्मान देने के लिए यह पेंशन योजना लेकर आई हैं. ताकि वे आत्मनिर्भर बन कर खुद की जरूरतों को पूरा कर सकें.

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