बिहार विधवा पेंशन योजना 2020 (ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन फॉर्म प्रक्रिया, सूचि लिस्ट, चेक स्टेटस, अमाउंट, कैसे करें पंजीयन, कब आएगी पेंशन, रजिस्ट्रेशन, पोर्टल, पात्रता) ( Bihar Mukhyamantri Vidhwa (Widow) Pension Yojana in Hindi) (Online Application Form, How to apply, Beneficiary List, Check Status Name,
ऐसी महिलाएं जिनके पति की किसी कारण से मृत्यु हो जाती हैं, उन्हें अपना जीवन यापन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. तो ऐसे में उनकी मदद के लिए सामने आती हैं देश की सरकार. जी हां सरकार ने ऐसी महिलाओं को सम्मान से जीवन बिताने के लिए कई योजनायें शुरू की हैं. जैसे बिहार राज्य सरकार ने ऐसी महिलाओं के लिए ‘विधवा पेंशन योजना’ की शुरुआत की हैं. जिसके तहत ऐसी महिला जो भी विधवा हैं उन्हें राज्य सरकार की ओर से पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही हैं. इससे उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना होगा. इस योजना के तहत महिलाएं कैसे और क्या – क्या लाभ प्राप्त कर सकती हैं इसकी जानकारी के लिए आप यहाँ इस लेख पर नजर डालिए.
योजना का नाम |
विधवा पेंशन योजना |
राज्य |
बिहार |
लांच की तारीख |
साल 2019 में |
लांच की गई |
मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा |
योजना का पूर्व नाम |
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना |
संबंधित विभाग |
बिहार समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी |
राज्य की गरीब विधवा महिलाएं |
पेंशन की राशि |
500 रूपये प्रतिमाह |
बिहार विधवा पेंशन योजना की विशेषताएं (Bihar Vidhwa Pension Scheme Features)
- योजना का उद्देश्य :- इस योजना के तहत बिहार सरकार राज्य की विधवा महिलाओं का सहारा बनना चाहती हैं, ताकि उनका जीवन आसान बनाने में उनकी मदद कर सकें.
- वित्तीय सहायता :- इस योजना को पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के रूप में शुरू किया गया था, किन्तु तत्कालिक नितीश कुमार सरकार ने इसका नाम बदलते हुए इस योजना में कुछ संशोधन कर इसे दोबारा शुरू किया है.
- पेंशन की राशि :- ऐसे महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई हैं और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की हैं, तो उन्हें राज्य सरकार की ओर से पेंशन के रूप में 500 रूपये की राशि प्रतिमाह प्रदान की जाती हैं.
- पेंशन राशि का वितरण :- इस योजना में लाभार्थी महिलाओं को जो पेंशन की राशि प्रदान होनी हैं, वह उन्हें साल में 2 बार में यानि 6 महीने के अंतराल में प्रदान की जाएगी. इसकी पहली क़िस्त का वितरण अप्रैल से सितंबर माह के बीच में किया जाना है, तथा दूसरी क़िस्त उन्हें अक्टूबर से मार्च महीने के बीच में प्राप्त होगी. ये दोनों किस्तें लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जाएगी.
बिहार विधवा पेंशन योजना में महिलाओं को मिलने वाले लाभ (Bihar Vidhwa Pension Scheme Benefits)
- इस योजना के तहत विधवा महिलाएं अपने दैनिक जीवन में होने वाले खर्चें को आसानी से चलाने में कामयाब होंगी.
- महिलाएं इससे आत्म निर्भर बनेगी, जिससे वे अपना जीवन स्तर सुधार सकती हैं, साथ ही आर्थिक रूप से होने वाली परेशानी भी वे आसानी से झेल सकती हैं.
बिहार विधवा पेंशन योजना में पात्रता मापदंड (Bihar Vidhwa Pension Scheme Eligibility Criteria)
- बिहार का स्थायी निवासी :- इस विधवा पेंशन योजना में ऐसी महिलाओं को लाभ प्रदान किया जायेगा, जिनकी शादी बिहार राज्य में हुई हैं और विधवा होने के बाद भी वे बिहार में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं.
- आयु सीमा :- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलायें बालिग होनी आवश्यक है, यानि कि वे कम से कम 18 साल से अधिक उम्र की होनी चाहिए.
- आय का स्त्रोत :- इस योजना में जिन महिलाओं के पास आय का कोई और स्त्रोत नहीं हैं वे ही महिलाएं इस योजना के पात्र होंगी.
- सरकारी पद पर आसीन :- ऐसी महिलाएं जोकि किसी सरकारी पद पर आसीन हैं उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा.
- गरीब महिलाएं :- इस योजना में लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं कोई भी गरीब परिवार से संबंध रखने वाली महिलाएं हो सकती हैं.
- अन्य पेंशन योजना की लाभकारी :- ऐसी महिलाएं जोकि राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा.
बिहार विधवा पेंशन योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Bihar Vidhwa Pension Scheme Required Documents)
- मूल निवासी प्रमाण पत्र :- इस योजना का आवेदन करने के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक है.
- आधार कार्ड एवं पहचान प्रमाण पत्र :- योजना में पेंशन उन्हें दी जाएगी, जिनके पास उनका आधार कार्ड एवं उनकी पहचान का प्रमाण होगा. अन्य कोई महिलाएं इसका लाभ नहीं ले सकती हैं.
- आय प्रमाण पत्र :- इस योजना में विधवा महिलाओं को आवेदन के दौरान अपनी आय का प्रमाण देने के लिए आय प्रमाण पत्र की भी आश्यकता पड़ सकती हैं.
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र :- यह सुनिश्चित करने के लिए की लाभार्थी महिला के पति की मृत्यु हो गई है और वह विधवा है, उन्हें अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी.
- बैंक खाते की पासबुक :- इस योजना में वितरित की जाने वाली राशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जानी हैं, इसलिए लाभार्थी महिलायें अपने बैंक पासबुक की जानकारी भी अवश्य देवें.
- आयु प्रमाण पत्र :- इस योजना का लाभ 18 साल से अधिक उम्र की विधवा महिलाएं ही प्राप्त कर सकती हैं, इसलिए आयु प्रमाण भी आवश्यक दस्तावेज है.
- पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ :- इस योजना के आवेदन फॉर्म में खुद को प्रमाणित के लिए आवेदक अपने पास पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ अवश्य रखें.
बिहार विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया (How to Apply for Bihar Vidhwa Pension Scheme)
ऑनलाइन आवेदन :-
- सर्वप्रथम लाभार्थी महिलाओं को पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए बिहार के समाज कल्याण विभाग की इस अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- यहाँ पहुंचने के बाद लाभार्थी को एक लिंक शो होंगी, उस पर उन्हें क्लिक करना होगा, और वे अगले पृष्ठ पर पहुँच जायेंगी.
- यहां उन्हें कुछ जानकारी देनी होगी. जैसे कि ‘योजना का विवरण, आवेदक का विवरण, निवास का पूरा पता, बैंक का विवरण, सहमति एवं स्व घोषणा और सहमति आदि.
- इसके अलावा उन्हें कुछ संबंधित दस्तावेजों को भी स्कैन करके संलग्न करना होगा.
- अंत में उन्हें ‘आई एग्री’ पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाना हैं. और उनका इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया का अंत हो जायेगा.
- अंत में रजिस्ट्रेशन नंबर लाभार्थी महिला के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जायेगा, जिसका उपयोग महिलाएं आवेदन का स्टेटस चेक करने में कर सकती हैं.
ऑफलाइन माध्यम से :-
- यदि लाभार्थी महिलायें इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहती हैं तो इसके लिए उन्हें यदि शहरी क्षेत्र से हैं तो आवेदन फॉर्म जिला कलेक्ट्रेट कार्यलय, जिला पंचायत कार्यालय या तहसील कार्यालय से प्राप्त हो जायेगा, और यदि ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो उसके लिए वह ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास समिति कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकती हैं.
- आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जाने के बाद उसे लाभार्थियों को सावधानी पूर्वक सही – सही भरकर उसमें सभी आवश्यक दस्तावेजों को जोड़ना होगा. और फिर उसे उसी कार्यालय में जमा कर देना होगा जहां से फॉर्म प्राप्त किया था.
- फिर उस फॉर्म की संबंधित अधिकारीयों द्वारा जाँच की जाएगी. यदि सत्यापन सही से हो जाता हैं तो लाभार्थी के बैंक खाते में पैसे जमा कर दिए जायेंगे.
इस तरह से बिहार राज्य में रहने वाली गरीब विधवा महिलाओं की मदद के लिए सरकार ने इस पहल की शुरुआत की हैं, ताकि महिलाएं आर्थिक तंगी जैसी परेशानी का सामना न करते हुए आत्मनिर्भर बनकर अपना जीवन बेहतर बना सकें.
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